10 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान, नवविवाहित महिलाओं के नाम भी जोड़े जाएंगे
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 18-19 आयु वर्ग के नवीन पात्र मतदाताओं सहित किसी कारणवश मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित रह गए पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। यह अभियान 10 अक्टूबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है।
खास बातें
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
- बीएलओ को घर-घर अभियान के दौरान अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के मान से अग्रिम रूप से फॉर्म-6 प्राप्त करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।
- फॉर्म-6 के साथ संलग्न घोषणा पत्र का उपयोग केवल एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किया जाना है।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनय द्विवेदी ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अभियान के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों के तहत बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों की बैठक लेकर घर-घर सर्वे के दौरान एसआईआर-2026 की एएसडीआर सूची में शामिल स्थानांतरित एवं अनुपस्थित मतदाताओं का मिलान करने और छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है।
अभियान के दौरान 18-19 आयु वर्ग के सभी पात्र युवाओं तथा अन्य छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने, साथ ही नवविवाहित पात्र महिलाओं के नाम शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पंचायत, स्थानीय निकाय एवं नगर पालिका की मृत व्यक्तियों की पंजी से मतदाता सूची का मिलान कर मृत मतदाताओं के नाम नियमानुसार निरसन की कार्यवाही करने को कहा गया है।
शैक्षणिक संस्थाओं में आयोजित होने वाले विशेष शिविरों में वोटर हेल्पलाइन एप का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बीएलओ को घर-घर अभियान के दौरान अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के मान से अग्रिम रूप से फॉर्म-6 प्राप्त करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।
अपर कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि गैर-एसआईआर अवधि में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों का ही उपयोग किया जाए। फॉर्म-6 के साथ संलग्न घोषणा पत्र का उपयोग केवल एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किया जाना है। बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों को इस संबंध में जानकारी देकर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने फॉर्मों के निराकरण में बिना उचित कारण के आवेदन निरस्त नहीं करने तथा अभियान को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोजित किए जा रहे शिविरों के स्थल, तिथि एवं प्राप्त फॉर्मों की संख्या की जानकारी भी नियमित रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
